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BIG INFORMATION : कल से प्रदेश के कई जिलों में खुलेंगी दुकाने, एक क्लिक में जाने किस जिले में कितने बजे तक मिली अनुमति 

Poonam Shukla
Last updated: 2020/08/06 at 9:47 PM
Poonam Shukla
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Contents
रायपुर। कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया था। आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है, कल से पूरे प्रदेश में दुकानें और बाजार खुलेंगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलों में दुकानों के खुलने का अलग-अलग समय तय किया गया है। बता दें कि कल ही सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि हालात के अनुसार अपने जिले में लॉकडाउन हाटाने या बढ़ाने का फैसला करें।रायपुर बिलासपुरकोरबा राजनांदगांवबेमेतरा मुंगेलीकोंडागांवबलौदाबाजार जगदलपुर 

रायपुर। कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया था। आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है, कल से पूरे प्रदेश में दुकानें और बाजार खुलेंगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों ने निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिलों में दुकानों के खुलने का अलग-अलग समय तय किया गया है। बता दें कि कल ही सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि हालात के अनुसार अपने जिले में लॉकडाउन हाटाने या बढ़ाने का फैसला करें।


रायपुर 

राजधानी रायपुर में कल से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉ भारतीदासन ने बताया की लॉकडाउन हटाने के साथ-साथ कुछ पाबंदियां भी सख्ती के साथ लागू की गई हैं। जारी नए आदेश के मुताबिक जो कल से प्रभावी होगा, सुबह 6 से दोपहर 12 बजे -फल, सब्जी, डेयरी, मटन-मछली।

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-सुबह 8 से शाम 4 बजे – किराना और प्रोविजन स्टोर्स।

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-सुबह 11 से शाम 7 बजे – सभी तरह के अन्य व्यवसाय खोले जायेंगे।

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जारी नए आदेश में इस बात को भी बेहद स्पष्ट तौर पर शामिल किया गया है कि रविवार को पूरे जिले में पूर्णतः लाॅक डाउन रहेगा। वहीं कलेक्टर ने दिशा-निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है।

-होटल एवं रेस्टारेंट सुबह 10 से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया है।

ये भी पढ़े – BREAKING : राजधानी में कल से लाॅक डाउन खत्म… कैसी होगी दिनचर्या… कलेक्टर ने यह बताया


बिलासपुर

बिलासपुर जिला कलेक्टरों ने नगर निगम, बोदरी और बिल्हा नगर पंचायत में दुकानों और बाजारों को सशर्त खोलने की अनुमति दी है। यहां दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं, रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक की छूट दी गई है। शासकीय, निजी कार्यालय पहले की तरह संचालित होंगे।


कोरबा 

कोरबा जिले में कल सात अगस्त से जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने बैठक के बाद इसकी अनुमति दे दी है।

ये भी पढ़े – BREAKING : जिला प्रशासन से कारोबारियों ने कहा… दोपहर 3 बजे तक ही करेंगे व्यापार… जानिए पूरी बात


राजनांदगांव

इसी प्रकार राजनांदगांव कलेक्टर ने भी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। जारी निर्देश के अनुसार यहां दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।


बेमेतरा 

इसी प्रकार जिला कलेक्टर ने भी दुकानों को खोलने की छूट दे दी है। जारी निर्देश के अनुसार यहां दुकानें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। दुग्ध/डेयरी संग्रहण का कार्य 4 बजे तक किया जा सकेगा।


मुंगेली

मुंगेली कलेक्टर पी एस एल्मा ने भी दुकानों को कल से खोलने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं, रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।


कोंडागांव

कोंडागांव जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जिला कलेक्टर ने दुकानों के दिन में 12 घंटे खोलने की अनुमति दी है। कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सभी दुकानों के खुलने पर छूट दी है।

ये भी पढ़े – BIG NEWS : प्रदेश के इस जिले में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


बलौदाबाजार

बलौदाबाजार कलेक्टर सुनील कुमार जैन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले में जारी लॉक डाउन की मियाद 6 तारीख के बाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान कल 7 तारीख से कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुये संचालित हो सकेंगी। दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं।


जगदलपुर 

जिला कलेक्टर ने बताया की लॉकडाउन हटाने के साथ-साथ कुछ पाबंदियां भी सख्ती के साथ लागू की गई हैं। जहा दुकाने सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खोली जाएँगी।


रोजाना बड़ी संख्या में प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसलिये हम सभी को पहले से और ज्यादा सजग और सावधान रहने की जरूरत है। संक्रमण की रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी की अहम भूमिका है। सभी को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना से बचाव का यही एक प्रभावी उपाय है। लोगों में कोरोना के बचाव से सम्बंधित तमाम उपायों के बारे में पर्याप्त जागरूकता हो चुकी है। बावजूद इसके पालन नहीं किये जाने पर जान बुझकर कानून की अवज्ञा किये जाने के आरोप में कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने व्यापारियों को भी बगैर मास्क पहने सामान लेने आये ग्राहकों को सामग्री नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं।

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