मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट से 65 साल से अधिक उम्र वाले कलाकारों और तकनीशियनों को बड़ी राहत मिली है। अब उम्रदराज़ कलाकार सेट पर वापस लौट सकेंगे और शूटिंग में भाग ले सकेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनज़र 65 से अधिक वाले कलाकारों और तकनीशियनों को शूटिंग करने से रोक दिया गया था।
जस्टिस एसजे कथावाला और आरआई चागला की बेंच ने 30 मई और 23 जून को जारी की गयी सरकारी एडवाइज़री पर अपना फ़ैसला दिया है। हालांकि बेंच ने यह साफ़ कर दिया है कि फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले 65 प्लस लोगों के लिए बाकी एडवाइज़री यथावत रहेंगी। इंडियन फ़िल्म एंड टीवी डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट अशोक पंडित ने ट्वीट करके इस फ़ैसले की जानकारी दी और बधाई दी।
उन्होंने लिखा- इम्पा को महाराष्ट्र सरकार के GR के ख़िलाफ़ केस जीतने के लिए दिली मुबारकबाद, जिसमें 65 साल से अधिक के कलाकारों को काम करने से रोका गया था। यह मूल अधिकार के ख़िलाफ़ था। यह निर्माताओं, तकनीशियनों और कर्मियों के लिए बहुत बड़ी राहत है।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के आदेश के ख़िलाफ़ टीवी आर्टिस्ट प्रमोट पांडेय (70 साल) और इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने अधिवक्ता अशोक सराओगी के ज़रिए याचिका डाली थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया। दोनों याचिकाएं मिशन बिगिन अगेन इनिशिएटिव के तहत दायर की गयी थीं। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले बेंच को बताया था कि इस तरह का प्रतिबंध ऐसे कलाकारों के भले के लिए ही लगाया गया है, ताकि वो कोरोना वायरस पैनडेमिक से बचे रहें।
बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फ़ैसले से फ़िल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकारों को राहत मिलेगी। इनमें अमिताभ बच्चन समेत ऐसे तमाम आर्टिस्ट और फ़िल्ममेकर हैं, जो 65 का पड़ाव पार कर चुके हैं, मगर फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और आज भी अपने काम से हैरान करते हैं।
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