आज जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, टुण्ड्रा, बिलाईगढ़,भटगांव में व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के संबंध में नये संसोधित निर्देश जारी किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया गया हैं। वर्तमान में जिले में कोराना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों के सम्बन्ध में उनके नाम के सम्मुख दर्शित समय अनुसार खोले जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।सब्जी, डेयरी, मटन, मछली प्रातः 8.00 से दोपहर 12.00 बजे तक किराना, जनरल, प्रोविजन स्टोर प्रातः 8.00 से शाम 5.00 बजे तक अन्य समस्त व्यवसाय प्रातः 8.00 से शाम 5.00 बजे तक रेस्टोरेंट होटल में डाइनिंग होम डिलीवरी, पार्सल, टेक अवे प्रातः10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक रात्रि 7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक।
सप्ताहिक अवकाश के दिनों में उपरोक्त नगरीय क्षेत्र की समस्त दुकानें (मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप को छोड़कर) पूर्णतः बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु लाॅकडाउन के संबंध में जारी संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 29 जुलाई 2020 को ध्यान में रखते हुए जिला में निम्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण के जारी रहने की अनुमति रहेगी।