सूरजपुर। कलेक्टर रणबीर शर्मा के आदेश पर जिला में सैलून और ब्यूटी पार्लर प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सामान्य निर्देशों का पालन करते हुए संचालन करने की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार दुकान में सेनेटाईजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सेलून एवं ब्यूटी पार्लर में ग्राहकों को अपॉइन्टमेंट के आधार पर सेवा दी जाये। दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जायेगा। सैलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के शेविंग एवं बाल कटिंग के पश्चात् कैंची, उस्तरा, शेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। ब्लेड जैसी वस्तु जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति पर किया जाना चाहिए, अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जावेगा।
उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 , भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिले में कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।