नई दिल्ली। एलपीजी सिलेंडर हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में शुमार है , लेकिन लोग यहां भी बेईमानी करने से बाज़ नहीं आते। कभी – कभी सिलेंडर बिना इस्तेमाल के भी जल्दी खत्म हो जाता है। लोग इसकी शिकायत डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी ब्वॉय से करते भी हैं , पर समस्या का कोई समाधान नही होता, और हम मन मसोसकर रह जाते हैं। हालाँकि LPG सिलेंडर देने से पहले वजन कराना होता है , पर डिलीवरी मैन अपने साथ वजन तोलने की मशीन साथ में नहीं रखते हैं। जिसकी वजह से बेईमानी की आशंका बढ़ जाती है।
पर अब इस समस्या का निदान केंद्र सरकार के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगा। इस एक्ट के अनुसार यदि कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर के अधिकार का गलत फायदा उठाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। नए नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ता को कम एलपीजी मिलती है तो यह गंभीर अपराध है इतना ही नहीं यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने पर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।