कोरबा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को थामने के लिए जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की कवायद शुरू कर दी है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घरों से बाहर निकलने पर कार्रवाई के साथ-साथ होम क्वारेंटाइन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है।
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इसी कड़ी मे आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में दुकानों के खुलने-बंद होने के समय में भी संशोधन कर दिया है। अब सभी प्रकार की दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही खुलेंगी। नए संशोधित समयानुसार अब दुकानें दूसरे पहर में चार घंटे पहले बंद हो जाएंगी। तीन बजे के बाद बिना किसी अतिआवश्यक काम के लोगों का घरों से निकलना भी प्रतिबंधित होगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने जरूरी आदेश भी जारी कर दिया है। आदेशानुसार दुकानों के संचालन का नया संशोधित समय पूरे कोरबा जिले की सीमा में स्थापित प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक संस्थानों तथा दुकानों पर लागू होगा।