उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइड लाइन जारी कर दिया है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित जिन राज्यों में चुनाव कराया जाना है, उसे लेकर ऐहतियात बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश में कोरोना का कहर जारी है, इस बीच समय को देखते हुए उपचुनाव भी आवश्यक है।
चुनाव आयोग ने कोरोना के समय चुनाव कराने के लिए गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनर जैसी चीजें चुनाव के वक्त जरूरी बताई गई हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की सुविधा भी दी है। इसके जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन नॉमिनेशन भर सकेंगे।
गाइडलाइन
- इलेक्शन से जुड़ी किसी भी गतिविधि के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
- इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कमरे, हॉल या किसी भी परिसर के गेट पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, साबुन और पानी रखना होगा। हर व्यक्ति की स्कैनिंग की जाएगी।
- सरकारी निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसे पूरा करने के लिए बड़े हॉल का इस्तेमाल किया जाए और इन्हें चिह्नित किया जाए।
- चुनाव अधिकारियों, सुरक्षा में लगे लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक पर्याप्त संख्या में वाहन रखना जरूरी होगा।
- पहली और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होना चाहिए।
- सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे।
- ईवीएम/वीपैट से संभालने वाले हर अफसर को ग्लव्ज मुहैया कराए जाएं।
नॉमिनेशन प्रॉसेस
- नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे। उम्मीदवार इसे ऑनलाइन ही भर सकेंगे। उसका प्रिंट उन्हें चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा।
- हलफनामा भी ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। उसका प्रिंट अपने पास रखा जा सकता है। नोटराइजेशन के बाद उसे नॉमिनेशन के साथ चुनाव अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
- उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। कैश देने का विकल्प भी मौजूद रहेगा।
- नॉमिनेशन फॉर्म सौंपने के समय उम्मीदवार के साथ दो से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। उन्हें दो से ज्यादा गाड़ियां ले जाने की इजाजत भी नहीं होगी।
- नॉमिनेशन फॉर्म लेने, उसकी स्क्रूटनी करने और चुनाव चिह्न देने की प्रक्रिया जहां पूरी हो, वहां प्रर्याप्त जगह रहे।
- उम्मीदवारों को अलग-अलग वक्त पर बुलाया जाए। उम्मीदवारों के लिए वेटिंग एरिया भी बड़ा होना चाहिए।