जांजगीर। जिला प्रशासन ने नगर पालिका सक्ती में एक हप्ते तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। जिसके तहत अब 24 से 30 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के दौरान व्यवसाय, विभिन्न गतिविधियों का समय निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार थोक सब्जी की दुकाने सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक खुलेंगी। सब्जी, फल, डेयरी, किराना की दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खोला जाएगा।
इनके अलावा खाद, बीच, कीटनाशक, पशुचारा की दुकानों को भी सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक अनुमति होगी। इनके अलावा मटन, मुर्गा,मछली, अंडा की दुकानों को भी सुबह 7 से दोपहर एक बजे तक अनुमति होगी।