धमतरी। जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात नौ बजे तक खुले रखने की अनुमति दिए हैं।
पूर्व में नगरीय क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छः बजे तक खुले रखने के आदेश दिए गए थे, जिसे निरस्त करते हुए गुमास्ता एक्ट के तहत अब जिले में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात नौ बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है।