नई दिल्ली। केंद्र सरकार ड़े फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 (31 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे लोगों अपने वाहन के एक्सपायर हो रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा।
आसान शब्दों में समझें तो अगर मोटर व्हीकल से जुड़ा आपका कोई दस्तावेज इस बीच एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसे 31 दिसंबर 2020 तक रिन्यू करा सकते हैं। यही नहीं सरकार ने आपके एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच एक आदेश जारी कर कहा था कि एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और दूसरे दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ाई जा रही है।
इसके बाद जून तक हालात दुरुस्त नहीं होने पर सरकार ने फिर इस अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया था। मंत्रालय फिर आदेश जारी किया कि एक्सपायर हो रहे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा. अब तीसरी बार सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2020 तक कर दिया है। एजेंसी