रायपुर। अपने गर्लफ्रेंड और माता-पिता की हत्या करने के मामले में 3 साल बाद आरोपी उदयन दास को पश्चिम बंगाल के स्थानीय कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी उदयन ने भोपाल में अपने लिव इन पार्टनर आकांक्षा और रायपुर में अपने मां-बाप की हत्या कर घर में ही दफना दिया था.
इस मामले में सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने आज आरोपी उदयन को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. यदि उदयन दास जुर्माना नहीं चुकाचा है, तो उसे 6 महीने और जेल की सजा काटनी पड़ेगी. उदयन दास के खिलाफ तीन राज्यों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में केस दर्ज हैं.
पश्चिम बंगाल के बांकुरा निवासी आकांक्षा शर्मा उर्फ श्वेता (28 वर्ष) की 2007 में उदयन नाम के लड़के से ऑरकुट पर दोस्ती हुई थी. जून 2016 में घर से नौकरी करने की बात कहकर आकांक्षा भोपाल आ गई, यहां वह उदयन के साथ साकेत नगर में रह रही थी. उसने परिवारवालों को बताया कि वो अमेरिका में नौकरी कर रही है. इसी दौरान उदयन ने आकांक्षा शर्मा की गलादबाकर हत्या कर दिया, फिर शव को एक मेटल के बक्से में बंद कर दिया गया था. उसके बाद भोपाल के घर में ही उसने आकांक्षा को दफन कर दिया. आकांक्षा अपने एक दोस्त से फोन पर अक्सर बात करती थी. इसी बात को लेकर पहले बहस हुई, फिर हत्या कर दी थी.
उदयन दास ने रायपुर के सुंदर नगर में अपने माता-पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और फिर उनके शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था. जब गढ्ढे को खोदा गया, तो माता-पिता के कंकाल बरामद हुए थे. उदयन ने मां-बाप की हत्या सिर्फ इसलिए की थी, क्योंकि वो उसे नशा और फिजूल खर्च करने के लिए मना करते थे.