Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: बड़ी खबर : शादी पार्टी या अन्य आयोजनों में लगा सकेंगे DJ, इन नियमों का करना होगा पालन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश 
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsधमतरीसामाजिक

बड़ी खबर : शादी पार्टी या अन्य आयोजनों में लगा सकेंगे DJ, इन नियमों का करना होगा पालन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश 

Poonam Shukla
Last updated: 2020/08/27 at 7:52 PM
Poonam Shukla
Share
2 Min Read
SHARE

 

Contents
उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हो, रिकॉर्ड किए गए संगीत अथवा गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों अथवा गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी।ALSO READ – जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदेश में नहीं घुसेंगी अंतर्राज्यीय बसें… छत्तीसगढ़ बस संचालकदिशा-निर्देशों का करना होगा पालन ALSO READ – मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा – किसानों के खाते में 500 रूपये डालकर नहीं किया एहसानबड़े वाहन का उपयोग वर्जित ALSO READ – BIG BREAKING : साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में महिला सदस्य अनिवार्य, आदेश जारी

धमतरी। डीजे साऊंड एंड लाईट यूनियन धमतरी द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की अनुमति दी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुसार बड़ी सभाएं निषिद्ध की गई हैं।

- Advertisement -
Ad image

उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हो, रिकॉर्ड किए गए संगीत अथवा गाने बजाए जा सकते हैं, गाना बजाने वालों अथवा गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

ALSO READ – जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदेश में नहीं घुसेंगी अंतर्राज्यीय बसें… छत्तीसगढ़ बस संचालक

 


दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन 

दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर पर चलाने की अनुमति है। किसी भी परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि मानक का उल्लंघन नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए। सभी को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

ALSO READ – मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा – किसानों के खाते में 500 रूपये डालकर नहीं किया एहसान


बड़े वाहन का उपयोग वर्जित

आयोजन समिति द्वारा पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग किया जाएगा। पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत जारी एसओपी एवं छत्तीसगढ़ शासन के आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

ALSO READ – BIG BREAKING : साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में महिला सदस्य अनिवार्य, आदेश जारी

TAGGED: कलेक्टर ने जारी किया आदेश, ग्रैंड न्यूज़, धमतरी, लगा सकेंगे DJ, शादी पार्टी
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदेश में नहीं घुसेंगी अंतर्राज्यीय बसें… छत्तीसगढ़ बस संचालक
Next Article बड़ी खबर : देशभर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कही ये बड़ी बात… पढ़े पूरी खबर 
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG CRIME: हत्यारा बेटा गिरफ्तार: गुस्से में मां की कुल्हाड़ी से हत्या, पिता को भी उतारा लहूलुहान – पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा
Grand News क्राइम छत्तीसगढ़ मुंगेली July 24, 2025
CG News: पति ने बच्चों के सामने की शिक्षिका पत्नी की बेरहमी से पिटाई, बच्चे चीखते रहे – “मम्मी को मत मारो”… वीडियो वायरल
Grand News कोरबा क्राइम छत्तीसगढ़ July 24, 2025
CG NEWS: गो-तस्कर गिरफ्तार, 10 गोवंशों को कराया गया मुक्त, अमलीपदर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में राहत
Grand News गरियाबंद छत्तीसगढ़ July 24, 2025
CG NEWS: वायरल वीडियो से उजागर हुआ भ्रष्टाचार, 50 हजार कमीशन को लेकर इंजीनियर-ठेकेदार में तकरार, VIDEO हुआ वायरल
Grand News VIRAL VIDEO कांकेर क्राइम छत्तीसगढ़ July 24, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?