बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों में दुकानों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत् नगरीय क्षेत्रों में अपरान्ह 3 बजे तक ही दुकानों का संचालन किया जा सकेगा।
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उक्त परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने जारी आदेश में कहा है कि जिले में कोरोना पॉजीटिव्ह संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं।
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इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव्ह मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतएव यह आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाया जाये।
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोविड-19 के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की सख्त हिदायत है। राज्य शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचाव के लिए संभावित उपाय अमल में लाया जाये। कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने हेतु कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
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अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु नगर पालिका परिषद बीजापुर सहित नगर पंचायत भैरमगढ़ एंव भोपालपटनम के संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानों के खुलने तथा बंद होने संबंधी समय-सीमा निर्धारित की जाती है। जिसके तहत स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी। इसके साथ ही दवा एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित रहेगी। इन सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों की सभी दुकानें प्रातः काल से दोपहर 3 बजे तक संचालित रहेंगी।
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सब्जी व्यवसाय, दूध,मांस-मटन, मछली, अण्डे की दुकानें भी प्रातः काल से अपरान्ह 3 बजे तक संचालित होंगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाला दुग्ध विक्रेता को प्रातः काल से अपरान्ह 3 बजे तक और सांयकाल 5 बजे से 7 बजे तक दूध प्रदाय करने की अनुमति होगी। पेट्रोल-डीजल पंप तथा एलपीसी गैस प्रातःकाल से अपरान्ह 3 बजे तक विक्रय करने की अनुमति होगी। शासकीय एवं अशासकीय बैंकों को अपरान्ह 3 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
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कृषि उपकरण, फर्टिलाईजर, पेट् शॉप, एक्यूरियम शॉप प्रातःकाल से अपरान्ह 3 बजे तक संचालित रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानों को प्रातःकाल से दोपहर 3 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।