नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है। 1 सितंबर से अनलॉक 4.0 लागू होने जा रहा है। यह फेज ऐसे समय पर शुरू होने जा रहा है कि जब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34 लाख से अधिक हो चुकी है और अब तक 62,550 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि अनलॉक 4.0 में क्या-क्या खुलेगा और किन चीजों पर प्रतिबंध बना रहेगा।
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अनलॉक-4 में खुलेगा ये सब
7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी मेट्रो सेवाएं
केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4 Guidelines) की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मेट्रो में सरकार के निर्देशों का भली भांति पालन करना अनिवार्य होगा। मेट्रो रेल को चलाए जाने की अनुमति दी गई है। यह 7 सितंबर, 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जायेगी।
21 सितंबर से सांस्कृतिक और धार्मिक को छूट
सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी। इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी। सरकार के निर्देशों के मुताबिक मेट्रो सेवाएं 7 सितंबरसे शुरू होंगी।
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज। इसका फैसला राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बात करके लिया गया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे।
21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास के लिए स्कूल में बुलाने की इजाजत मिली है।
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