रायपुर. छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन की सीधी खरीदी नहीं कर पाएगा। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध मेंं नए निर्देश जारी किए हैं। यह बदलाव करने के लिए सरकार ने 11 सितंबर 2019 को जारी निर्देश की कंडिका को विलोपित कर दिया है। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के लिए राजस्व विभाग के अंतर्गत नई नीति बनाई है। शासन ने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के लिए पात्र हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
राज्य सरकार की नगरीय क्षेेत्रों में अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के लिए पात्र हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार देने के संबंध में ये व्यवस्था रखी गई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी शासकीय जमीन को खरीदना चाहता है, तो वह निर्धारित शासकीय मूल्य का 100 प्रतिशत अदा कर जमीन ले सकता है। इस व्यवस्था में यह प्रावधान भी रखा गया था कि अगर एक जमीन के लिए दो से अधिक दावेदार हैं, तो जमीन की नीलामी की जाएगी। अधिक बोली लगाने वाले को वह जमीन मिलेगी।