रायपुर। रेप के आरोपी डॉ. एसएल आदिले की अग्रिम जमानत याचिका पर आज रायपुर की अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केस डायरी से दर्शित तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री के आधार पर यह मामला अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए उर्पयुक्त नहीं है. इसलिए आवेदक की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है.
बता दें कि एक नर्सिंग काउंसलर ने डॉ. आदिले के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए महिला थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है. जिसके बाद से डॉ आदिले फरार है. बता दें कि पीड़ित महिला कांकेर जिले की रहने वाली है और दिसंबर साल 2017 में परीक्षा देने रायगढ़ मेडिकल कॉलेज गई थी, जहां तत्कालीन डीन डॉ आदिले से उसका परिचय हुआ. युवती ने डॉ. आदिले से नौकरी के लिए मदद मांगी थी, तो आदिले ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था.
जिसके बाद उसकी डॉ आदिले से बातचीत होते रहती थी. युवती ने शिकायत में कहा है कि वह 6 जनवरी 2018 को किसी काम से रायपुर आई थी.
रायपुर आऩे के बाद उसने डॉ आदिले को कॉल कर अपने रिजल्ट के बारे में पूछा कि कब तक आएगा. वह कहां है पूछने के बाद आदिले वहां पहुंचा और नौकरी के संबंध में बातचीत करना है कहकर अपनी स्कूटी में बैठाकर घर ले गया. युवती के मुताबिक आदिले ने कहा था कि घर में उसकी बेटी सहित सभी लोग मौजूद होना बताया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद कोई नजर नहीं आया और डॉ. आदिले ने अपनी ऊंची पहुंच का धौंस दिखाते हुए उसे बर्बाद करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया था.