रायगढ -कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ निवासी मुकेश मित्तल (अध्यक्ष, अग्रसेन सेवा संघ) को कोरोनावायरस के संबंध में भ्रामक विडियो प्रसारण करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोनावायरस को संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है। भारत सरकार और छ.ग.शासन और जिला प्रशासन द्वारा नोवेल कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम और सुरक्षा के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश और एडवायजरी जारी किए गए हैं। इस जिले में कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा सभी प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं।
कोविद -19 युक्त धर्मी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति और सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण वाले रोगी और हाईरिस्क वाले व्यक्तियों की प्राथमिकता से परीक्षण किया जा रहा है और साथ ही विभिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों और आम परिवारों को अधिक से अधिक परीक्षण कर रहे हैं । प्रेरित किया जा रहा है।
मुकेश मित्तल निवासी रायगढ़ के द्वारा एक विडियो प्रसारित किया गया है जिसमें प्रदर्शित किया गया है कि कोरोना टेस्ट कराने जा रहा है? रूकिये। हो सकता है आप भी केवल 10-15 रुपये और तीन-चार घंटे में बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। विडियो बनाकर करोड़ों लोगों तक पहुँचाने के लिए लिखकर विडियो वायरल किया गया है। जो भ्रामक प्रचार करने की श्रेणी में आता है और उक्त आधारहीन तथ्य को विडियो के माध्यम से प्रसारित कर प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस प्रकार बिना ठोस सबूत के आधारहीन भ्रामक विडियो प्रसारित करना, दुष्प्रचार करना, राष्ट्रहित और जनहित के विरूपित। यह कचर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 52, 54 और 57 भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा -188, 269 और 270 और ऐपिडेमिक डिसिज एक्ट 1897 के तहत दण्डनीय है।
BIG NEWS : बगैर संक्रमित हुए… व्यवसायी को भारी पड़ा कोरोना…जानिए कैसे
Leave a comment