रायपुर। राजधानी में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, बारात घर, मंगलभवन, धर्मशाला के प्रबंधको, संचालकों को तत्काल नोटिस देकर निर्देषित करने के निर्देश दिये है कि बिना किसी सक्षम अनुमति के वे अपने परिसर में किसी भी तरह का शादी/पार्टी या अन्य भीड़भाड़ वाला आयोजन नहीं सकेंगे। ऐसा करता हुआ पाये जाने पर संबंधित संस्थान के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसे सील बंद करने की कार्यवाही की जायेगी।
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आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देषित करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना कोविड 19 वायरस का संक्रमण तेजी से बढ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जाने के लिये शासन/प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। किंतु यह संज्ञान में आया है कि कोरोना वायरस महामारी की आपातकालीन परिस्थिति में भी कुछ होटल/संस्था द्वारा बिना सक्षम अनुमति के अपने परिसर में शादी /पार्टी इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है, जो कि शासन के आदेश / निर्देशो का उल्लंघन है। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने जोन क्षेत्र के तहत आने वाले सभी होटल, बारात घर, मंगलभवन, धर्मशाला को तत्काल पत्र भेजकर पत्र में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये है।