बेमेतरा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बिमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है।
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। अतः (कोविड-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।
महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बेमेतरा के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण रखने हेतु आज 13 सितम्बर से 20 सितम्बर 2020 के मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में बेमेतरा जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 20 सितम्बर 2020 रविवार रात्रि 12ः00 बजे तक रोक लगाई जाती है।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के शासकीय, अध्र्दशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा ईत्यादि शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों उन्हे भी अपवादिक स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री गोदाम, साप्ताहिक हाॅट बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी परंतु नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगीः-ऐसी औद्योगिक ईकाइयां जो दवाईयों के उत्पादन एंव निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी ईकाइयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, उत्पादन ईकाई इत्यादि से संबंधित है।
उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। ऐसी ईकाइयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारी एवं अधिकारी का उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से पालन करेंगी।
इन इकाइयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा। समस्त नगरीय क्षेत्रों में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी नगरीय क्षेत्रों में समस्त नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में दो से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राईवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है।
घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। बिना मास्क के बाहर निकलने पर 200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा तथा द्वितीय बार उल्लंघन होने पर दण्ड विधि संहिता की धारा 151 के तहत कार्यवाही की जावेगी। पर्याप्त सोशल डिस्टेंस एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जावे। समस्त नगरीय क्षेत्रों में शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक मितानीन को क्रिमी मुक्त दवायें घर-घर वितरण के पूर्व एटीसी टेस्ट कराया जाना अनिवार्य होगा।
समस्त नगरीय क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र लाॅकडाउन उपरांत संचालित होंगे। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका अपना एटीसी टेस्ट अनिवार्य रूप से करावें तथा संबंधित तहसीलदार, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का एटीसी टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करें। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता हैः-कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी।
जिला बेमेतरा अंतर्गत समस्त नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः-
सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी एंव अधिकारियों का उपयोग करेगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंको प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 05 ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। निजी प्रतिष्ठान को, जो कंडिका-स, में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं (कोविड-19) के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, के विरूद्ध आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत् दण्डनीय होंगे। समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी उपरोक्त आदेशों का उदातन उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान/समूहों के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं इसके संदर्भ इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेशद्वारा सम्पूर्ण बेमेतरा जिले के लिए धारा 144 (1) लगाई गई थी, उक्त आदेशों को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे।