नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में पुलिस स्टेशनों की स्थिति को लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सभी पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे का डाटा उपलब्ध कराएं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिवों को ये निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ये विषय काफी जरूरी है, क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल है।
दरअसर पिछले कुछ समय में देश के अलग अलग थानों से कैदियों या अन्य के साथ बदसलुकी के कई मामले सामने आए है। इसी मसले को लेकर सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी दी है। इससे पहले भी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही एक आदेश में कहा था कि देश के सभी पुलिस थानों में नोटिस बोर्ड जरूर होना चाहिए जिसमें जरूरी जानकारी साझा किया जाना चाहिए।