बिलासपुर। जिला कलेक्टर सारांश मित्तर ने लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं। ये लॉकडाउन 23 सितंबर की सुबह पाँच बजे से शुरु होगा जो कि 28 सितंबर क रात बारह बजे तक जारी रहेगा।
इस दौरान कलेक्टर ने बैंकों के संचालन में थोड़ी राहत देते हुआ सुबह दस से बारह बजे तक का समय दिया है । जबकि पेट्रोल पंप भी सुबह 7 से 12 बजे तक खुल सकेंगे। दूध पार्लर का समय सुबह 6 से 8 और शाम पाँच बजे से साढ़े छ तक का तय किया गया है।
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वहीँ पशु चारा ऐक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु सुबह छ से आठ और शाम पाँच से साढ़े छ तक खोले रखे जा सकेंगे। एलपीजी वितरण केवल टेलीफोन अथवा ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहनों जैसे दवा चिकित्सा उपकरण आदि को परिवहन की अनुमति होगी। नगरीय निकाय क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
बता दें की कोरोना का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है. इससे स्थिति चिंता जनक होती जा रही है। प्रशासन लोगों को जागरुक करने और नियमों के साथ रहने की हिदायत दे रहा है। लेकिन फिर भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश सरकार ने बैठक कर संक्रमण की संख्या के आधार पर ज़िलों में कलेक्टरों को लॉकडाउन लगाने का अधिकार दिया था।
ज्ञात हो की प्रदेश में अब तक राजधानी रायपुर , बिलासपुर , राजनांदगाव, मुंगेली, धमतरी सहित कई अन्य शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। जिससे अब कोरोना संक्रमण की रफ़्तार कम हो सकती है।