रायगढ़। जिले में एक सप्ताह का संपूर्ण लॉक डाउन का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, जिले में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक सम्पूर्ण लाकडाउन लगाया गया है।
जारी आदेश अनुसार-
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है तथा इसने महामारी के रूप ले लिय है ।
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रायगढ़ जिले में आज दिनांक तक 4800 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 150-200 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं एवं कुल 36 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस के प्रसार के रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ऐसी दशा में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं चैन को तोड़ने हेतु रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
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आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भीम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकायों को दिनांक 24.09.2020 की प्रातः 05:00 बजे से दिनांक 30.09.2020 की रात्रि 12:00 बजे तक की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ।