रायपुर। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गणेशोत्सव के बाद अब दुर्गाेत्सव के लिए भी जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत ही दुर्गा पंडाल लगाए जाने की अनुमति दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आने का भी निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक मूर्ति की ऊंचाई एवं चैड़ाई 6X5 फिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में रायपुर एडीएम विनीत नंदनवार ने आदेश जारी किया है।
मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 3000 वर्ग फिट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने 3000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।
एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी 250 मीटर से कम न हो। मंडपध्पंडाल के सामने दर्शको के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेगे।