महासमुंद। कलेक्टर ने बढ़ते कोविड-19 प्रकरणों की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण महासमुंद जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है । यह आदेश आज मध्यरात्रि से 30 सिंतबर की मध्य रात्रि तक प्रभावशील रहेगा । उपरोक्त अवधि में महासमुंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति रहेगी ।
कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस को ध्यान में रखते हुवे कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु चेम्बर आफ कामर्स महासमुन्द एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों, नगरीय निकाय, जिला एवं जनपद पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा महासमुन्द जिले में सम्पूर्ण लाॅक डाउन करने के लिए कलेक्टर को लिखित आवेदन प्रस्तुत किये थे।
मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता दिया जाएगा। सभी अस्पताल (शासकीय, निजी) पूर्व संचालित रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों, विधिमान्य ई-पास धारी, एडमिट कार्ड, काॅल लेटर दिखाने वाले परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया को जानकारी देते हुवे कलेक्टर ने लोगों से इसका पालन करने की अपील की ।
महासमुंद जिले में मई 2020 से लेकर अभी तक 2185 कोरोना पाॅजिटिव केस पाये गये हैं । जिनमें से 1091 मरीज स्वस्थ्य होकर वापस अपने घर चले गये हैं और 1065 मरीजों का इलाज चल रहा है एवं 29 लोगों की मौत हो चुकी है । यहां प्रतिदिन औसतन 100 मरीज मिल रहे हैं ।