गरियबांद में किया गया एक सप्ताह का कम्पलीट लॉकडाउन ज़िले की सीमाएं होंगी सील
आवगमन पूर्णतः प्रतिबंधितनिमय तोड़ने पर की जाएगी वैधानिक कार्यवाही
पेट्रोलिं फिक्स पाईंट व नाकेबंदी से रखी जाएगी निगरानी
पुलिस अधीक्षक ने जनता से की अपील लॉकडाउन का पालन करें
कोविड़-19 कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकरण की संख्या तथा कोरोना वायरस के प्रसार रोकथाम हेतु लगातार प्रयासो के बावजूद कोरोना पॉजिटीव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायसर कोविड-19 की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु संपूर्ण गरियाबंद जिले में कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दिनांक 23-सितंबर 2020 के रात्रि 09%00 बजे से 30 सितंबर 2020 के रात्रि 12%00 बजे की अवधि हेतु लागू की जाती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 गरियाबंद जिले अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
दिनांक 23-सितंबर 2020 के रात्रि 09%00 बजे से 30-सितंबर 2020 के रात्रि 12%00 बजे में गरियाबंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य हमें प्रयुक्त वाहनों] अस्पताल/मेड़िकल से इमरजेन्सी से संबंधित ऑटो/टैक्सी] विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन] एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक] परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हौकर] दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुऐ अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
गरियाबंद जिले की सीमाएं होंगी सील:-
01 थाना गरियाबंद क्षेत्र में श्यामाचरण चौक महानदी पुल पर रायपुर मार्ग
02 थाना फिंगेश्वर जामगांव फारेस्ट नाका महासमंqद मार्ग
03 थाना छुरा कोमाखान तिराहा महासमुंद मार्ग एवं ग्राम रसेला उड़ीसा मार्ग
03 थाना पाण्डुका कुटेना पुल टोल नाका धमतरी मार्ग
04 थाना मैनपुर झरियाबहरा मार्ग (ग्राम रक्षा समीति के सहयोग से)
05 थाना अमलीपदर ग्राम बीरीघाट उड़ीसा मार्ग
06 थाना देवभोग खुटगांव उड़ीसा मार्ग
एम.सी.पी.व फिक्स पाईंट तथा पेट्रोलिंग के माध्यम से समस्त थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन हेतु एम.सी.पी. व फिक्स पाईंट लगाये है तथा पेट्रोलिंग के माध्यम से थाना क्षेत्रों में सतत निगाह रखी जाएगी।
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा सख्त निर्देश है कि आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित थाना एवं पुलिस कंट्रोल रूम को दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है।