अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर और बिलासपुर समेत अंबिकापुर में किए गए लॉकडाउन का सोमवार को अंतिम दिन है। इसके बाद मंगलवार से सामान्य दिनों की तरह ही दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। हालांकि इस बार नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती होगी। पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
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दरअसल जिन-जिन जिलों में लॉकडाउन लगा था, वहां अब लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। जिला प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन में बढ़ोत्तरी नहीं करते हुए जिले को अनलॉक करने का निर्देश दिया है।
रायपुर में जिस तरह से प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, उससे एक बात साफ है कि अब बिलासपुर और सरगुजा जिले भी अनलॉक हो जायेंगे।
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वैसे तो बिलासपुर और अंबिकापुर में भी सोमवार रात से लॉकडाउन खत्म हो रहा है। इसके आगे बढ़ाए जाने को लेकर भी कोई बात सामने नहीं आई है। इसके बावजूद नियमों के पालन और अन्य निर्देशों को लेकर जिला स्तर पर कलेक्टर स्वयं निर्णय लेंगे। उनकी घोषणा के बाद ही तय होगा कि लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।
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सभी दुकानें और बाजार एक साथ खुलेंगे
रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस तरह से परिस्थितियां सामने आई हैं, इसे देखते हुए लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। हालांकि कहीं भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। पहले बारी-बारी से दुकानें खुलती थीं, लेकिन अब सभी दुकानें एक साथ खोली जाएंगी।
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दुकानों और बाजारों में रहेगी सख्ती, भीड़ एकत्र होने पर रोक
लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। रायपुर में दुकानें सिर्फ रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगी। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक होम डिलीवरी के लिए छूट दी गई है। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर समेत नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा।
रायपुर में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने 21 सितंबर से 7 दिन का लॉकडाउन किया था। हालांकि हालात को देखते हुए इसे फिर बढ़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर निर्णय के लिए सोमवार दोपहर प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक बुलाई थी। इसके लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया है।
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अंबिकापुर
अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र में घोषित सम्पूर्ण कंटेनमेंट जोन को 29 सितम्बर से शिथिल कर दिया गया है। निगम के समूर्ण क्षेत्र के सभी कार्यालय पूर्ववत संचालित रहेंगे। सभी दुकाने रात्रि 7 बजे तक तथा होटल, रेस्टोरेंट एवं चौपाटी रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर आज राजमोहनी देवी भवन में आयोजित जिला प्रशासन एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के बैठक में यह निर्णय लिया गया।
नगर निगम आयुक्त हरेश मण्डावी ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 29 सितम्बर से नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी दुकाने एव कार्यालय पूर्वत संचालित रहेंगे। उन्होंने बताया कि 29 सितम्बर मंगलवार को छोड़कर प्रत्येक मंगलवार को सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनिटाइजर का पालन करना होगा। नियमो का उल्लंघन करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को दो बार समझाईस दी जाएगी तीसरी बार उल्लंघन करने पर दुकान सील करने तथा चौथी बार उल्लंघन करने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा 21 सितम्बर रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक नगर निगम क्षेत्र अम्बिकापुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।