रायपुर। कोरोना महामारी के दौर में निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने सरकार ने सख्ती का रवैया अख्तियार कर लिया है। निजी अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के उपचार की अनुमति तो दी गई, लेकिन कोरेाना उपचार के नाम पर लूट ना मचे, इसका ख्याल रखते हुए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। कलेक्टर रायपुर डाॅ. एस भारतीदासन ने इस आदेश के तहत कुल 28 अस्पतालों की माॅनिटरिंग के लिए अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है।
राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण की दशा में निजी अस्पतालों को उपचार हेतु अनुमति प्रदान की गई है। निजी अस्पतालों कोरोना वायरस (कोविड-19) के उपचार के दौरान मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा होने की दशा में, रेफरल संबंधी समन्वय, अस्पतालों में उपलब्ध बेड की स्थिति, डेड बॉडी मूवमेंट प्लान प्राईवेट अस्पतालों में मरीजों के उपचार हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर लेने संबंधी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण एवं निजी अस्पतालों से समुचित समन्वय एवं सतत निगरानी हेतु अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला चिकित्सालय, रायपुर में आवश्यक समन्यय हेतु रवि तिवारी सिविल सर्जन रायपुर मो. नं.9424217717 नोडल अधिकारी होंगे। सभी नोडल अधिकारी विनीत नंदनवार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर नं. 7587724910 के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे तथा प्रतिदिन रिपोर्ट करेंगे।