Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: प्रदेश के इस जिले में दशहरा पर्व के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आवश्यक निर्देश… जाने इस बार कैसे होगा रावण पुतला दहन
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsछत्तीसगढ़धमतरी

प्रदेश के इस जिले में दशहरा पर्व के संबंध में जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आवश्यक निर्देश… जाने इस बार कैसे होगा रावण पुतला दहन

Poonam Shukla
Last updated: 2020/10/05 at 7:44 PM
Poonam Shukla
Share
5 Min Read
SHARE

धमतरी। कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने जिले में दशहरा (विजयदशमी) पर्व पर रावण पुतला दहन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं हो और पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में नहीं किया जाए, बल्कि खुले स्थान पर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी, जहां तक हो सके कार्यक्रम ऑनलाईन माध्यमों इत्यादि से प्रसारित किया जाए।

नाम, पता, मोबाईल नंबर कराना होगा दर्ज 

यह भी निर्देशित किया गया है कि पुतला दहन के दौरान आयोजन का वीडियोग्राफी कराया जाए तथा आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे, जिसमें पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जाए। साथ ही आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति चार सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। प्रत्येक समिति/आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दें, कि कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जाएगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक 

पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिक डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और समय-समय पर सैनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। रावण पुतला दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्य रूप से बेरिकेटिंग कराया जाए। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे, धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। समिति सैनेटाईजर थर्मल स्क्रिनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवॉश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति/आयोजकों की होगी।

कन्टेमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं

कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन इत्यादि अनिवार्य रूप से करना होगा। इस दौरान एन.जी.टी. और शासन प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा, नियमों का उल्लंघन करने पर समिति/आयोजक जिम्मेदार होंगे। यदि ऐसा व्यक्ति जो पुतला दहन स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है, तो इलाज का पूरा खर्च पुतला दहन आयोजक/समिति द्वारा किया जाएगा। कन्टेमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति के बाद उक्त क्षेत्र कन्टेमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो तत्काल कार्यक्रम निरस्त माना जाएगा एवं कन्टेनमेंट जोन के सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

दो आयोजन स्थलों में पांच सौ मीटर की दुरी अनिवार्य 

एक आयोजन स्थल से दूसरे आयोजन स्थल की दूरी पांच सौ मीटर से कम नहीं हो तथा आयोजन स्थल के लिए पहले आओ, पहले पाओ की नीति के तहत पहले प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। उक्त शर्तों का उल्लंघन और किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी, जिनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त शर्तों के अधीन 10 दिनों के पूर्व नगरीय निकाय और स्थानीय निकाय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही पुतला दहन की अनुमति होगी। निर्देशों का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट और विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article भाजपा ने किया मंत्री डेहरिया का पुतला दहन… इस्तीफे की मांग…
Next Article अपने बयान से बुरे फंसे छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री… अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर जताई आपत्ति…
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

CG NEWS: युक्तियुक्तकरण से दूरदराज़ के स्कूलों में पहुंचे शिक्षक, ग्रामीणों ने जताया आभार
Grand News छत्तीसगढ़ रायपुर June 7, 2025
क्या आप पहचान सकते हैं इस वीडियो में कितनी लड़कियां डांस कर रही हैं?" वायरल चैलेंज ने सबको कर दिया कन्फ्यूज
क्या आप पहचान सकते हैं इस वीडियो में कितनी लड़कियां डांस कर रही हैं? वायरल चैलेंज ने सबको कर दिया कन्फ्यूज
Grand News Video June 7, 2025
CG NEWS : मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, आबकारी विभाग में 200 आरक्षकों और 90 उप निरीक्षकों की भर्ती होगी, नए अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी को लेकर कही यह बात 
CG NEWS : मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, आबकारी विभाग में 200 आरक्षकों और 90 उप निरीक्षकों की भर्ती होगी, नए अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी को लेकर कही यह बात 
छत्तीसगढ़ रायपुर June 7, 2025
CG : मुंगेली में फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह का भंडाफोड़, उत्तर प्रदेश के दो आरोपी गिरफ्तार
CG : मुंगेली में फर्जी प्रमाण पत्र गिरोह का भंडाफोड़, उत्तर प्रदेश के दो आरोपी गिरफ्तार
Grand News छत्तीसगढ़ मुंगेली June 7, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?