रायपुर। गोबरा नवापारा थाना इलाके में एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के बाद उसके सौतेले पिता को एक साल बाद पुलिस ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया है। मामले के बाद से सौतेला पिता फरार था, जिसके बाद धारा 376, 506 आईपीसी और पोक्सो एक्ट 4, 6 के आरोप में उसे जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने इस मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि हरदोई उत्तरप्रदेश निवासी आरोपी सौतेला पिता रामकली कुल्फी बेचने का काम करने गोबरा नवापारा आया हुआ था और उनके घर पर कमरा किराये पर लेकर रह रहा था। इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग पीड़िता की विधवा माँ से शादी कर ली। इसके बाद से आरोपी उनके साथ रहने लगा। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो आरोपी ने चाकू की नोंक पर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद डराकर घटना के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी देने लगा। और लगातार उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।
आरोपी एक दिन उसकी माँ, भाई और उसे लेकर उत्तरप्रदेश गया था, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया, कुछ दिन रहने के बाद वहां से वापस अपने घर बगदेही पार नवापारा आकर दुष्कर्म करते रहा, पीडिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के कुछ दिन पूर्व आरोपी सभी को छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गया।
इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारी बात बताई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता रामकली के विरुद्ध 14 जुलाई को ही अपराध क्रमांक 326/2019, धारा 376, 506 आईपीसी और पोक्सो एक्ट 4, 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल कानपूर भी गया था, लेकिन आरोपी चकमा देकर फरार हो जाता था।