कांकेर। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव के रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिले में नवरात्रि पर्व में मूर्ति स्थापना के संबंध में कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी कार्यालय कांकेर की ओर से जारी दिशा निर्देश में कुछ बिंदुओं को शिथिल करते हुए विलोपित किया गया है, जो निम्नानुसार है-
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीव्ही कैमरा लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है, तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाले व्यक्ति अथवा समिति की ओर से किया जाएगा।
मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान, विर्सजन के समय अथवा विर्सजन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त सभी बिंदुओं को कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी की ओर से 21 सितम्बर को जारी दिशा निर्देश से विलोपित किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे आदि बजाने के लिए संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।