दुर्ग। दुर्ग जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है, कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक बंद करने आदेश दिया गया था। त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यवासियक प्रतिष्ठानों को देर रात खुला रखने की छूट दे दी है।
लेकिन कारोबारियों को इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना होगा।
राजधानी में पहले ही
इससे पहले रायपुर कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर रायपुर जिले में व्यवासिक प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक खुला रखने की छूट दी थी। दुर्ग जिला प्रशासन के फैसले का शहर के व्यापारियों ने स्वागत किया है।
बिलासपुर में
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा आदेश जारी कर जिले की सीमा अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन में निर्धारित समय के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण हेतु विगत 6 अगस्त को जारी आदेश के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को प्रातः 6 बजे रात्रि 8 बजे तक और रेस्टारेंट को रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी।
आगामी विभिन्न त्यौहारों नवरात्रि, दीपावली आदि को दृष्टिगत रखते हुए इनके संचालन को प्रतिबंध से इस शर्त पर मुक्त कर दिया गया है कि उन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है।