Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: प्रदेश के इस जिले में धुमाल और बैण्ड पार्टी संचालन के संबंध में जारी हुआ दिशा निर्देश, इन शर्तो का करना होगा पालन 
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsछत्तीसगढ़बेमेतरासामाजिक

प्रदेश के इस जिले में धुमाल और बैण्ड पार्टी संचालन के संबंध में जारी हुआ दिशा निर्देश, इन शर्तो का करना होगा पालन 

Poonam Shukla
Last updated: 2020/10/20 at 7:47 PM
Poonam Shukla
Share
2 Min Read
SHARE

बेमेतरा। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी शिव अनंत तायल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा है, कि बेमेतरा जिला अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी जाती है:-

धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। धुमाल/बैंड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बॉक्स बजाने की अनुमति नहीं होगी। धुमाल/बैण्ड किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात 10:00 बजे तक के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल/बैण्ड बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा। धुमाल/बैण्ड बजाते समय उसमे सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन की ओर से कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।

- Advertisement -
Ad image

धुमाल/बैण्ड के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल/बैण्ड बजाते समय एन.जी.टी. और शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानको कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल/बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कायर्वाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

- Advertisement -
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article छत्तीसगढ़ : नाबालिग युवती से दुष्कर्म… फिर जान से मारने की दी धमकी… आरोपी गिरफ्तार…
Next Article विश्वविद्यालयों का कार्य केवल डिग्री देना ही नहीं, समाज और प्रदेश की समस्याओं का प्रभावी और वैज्ञानिक हल खोजना भी है :  भूपेश बघेल
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

PM Modi ने कनाडा के पीएम को G7 शिखर सम्मेलन में भेंट किया पीतल का बोधि वृक्ष, भारतीय संस्कृति और शांति का प्रतीक
PM Modi ने कनाडा के पीएम को G7 शिखर सम्मेलन में भेंट किया पीतल का बोधि वृक्ष, भारतीय संस्कृति और शांति का है प्रतीक
NATIONAL अंतराष्ट्रीय June 19, 2025
CG NEWS : खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई; अवैध रेत खनन करते 77 ट्रैक्टर, 9 हाईवा जब्त 
CG NEWS : खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई; अवैध रेत खनन करते 77 ट्रैक्टर, 9 हाईवा जब्त 
छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा June 19, 2025
International Yoga Day : अंतराष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार मुख्य अतिथि की सूची जारी, राज्यपाल राजधानी तो सीएम जशपुर में करेंगे योग, देखें आपके जिले में कौन होगा चीफ गेस्ट 
Breaking News छत्तीसगढ़ देश June 19, 2025
 NEET-UG 2025 में जांजगीर की बेटी सौम्या कंवर ने रचा इतिहास, ऑल इंडिया हासिल की 1523 रैंक
 NEET-UG 2025 में जांजगीर की बेटी सौम्या कंवर ने रचा इतिहास, ऑल इंडिया हासिल की 1523 रैंक
छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा June 19, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?