बेमेतरा। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी शिव अनंत तायल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा है, कि बेमेतरा जिला अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी जाती है:-
धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। धुमाल/बैंड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बॉक्स बजाने की अनुमति नहीं होगी। धुमाल/बैण्ड किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जाएगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात 10:00 बजे तक के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल/बैण्ड बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा। धुमाल/बैण्ड बजाते समय उसमे सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन की ओर से कोरोना वायरस के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
धुमाल/बैण्ड के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल/बैण्ड बजाते समय एन.जी.टी. और शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानको कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल/बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कायर्वाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।