बेंगलुरु: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कर्नाटक सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। सरकार ने यातायात नियमों में कुछ अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। आरटीओ ने नए यातायात नियमों का निर्देश भी जारी कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों के भीतर ही नए यातायात नियम को लागू किया जा सकता है।
नए ट्रांसपोर्ट रूल के अनुसार अब 4 से अधिक उम्र के बच्चों को दो पहिया वाहनों में बैठते समय हेलमेट लगाना होगा। यदि वाहन चालक के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं वाहन चालक को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार पहले बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की सवारी करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और लाइसेंस का तीन महीने का निलंबित किया जाता था। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने जुर्माने की रकम को 500 रुपए कर दी थी और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन का नियम भी हटा दिया था।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कही थी। इसके बाद से कई राज्यों में यातायात नियमों को प्रभावी तौर पर लागू कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।