रायपुर। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने हर समय अपनी जनता की भलाई के लिए योजनाएं लाती है।ऐसी ही एक नई योजना पर अमल करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने यौन उत्पीड़न और दूसरे अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए क्षतिपूर्ति योजना 2018 को अमल में लाया है।इस योजना के अंतर्गत पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि का गठन किया गया है, जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संचालित करेगी।
योजना के तहत महिलाओं के विरुद्ध हो रहे दुर्व्यवहार , यौन उत्पीड़न समेत अन्य अपराधों से प्रभावितों को क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6 करोड़ रुपए की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जारी की गई है।
इस योजना के अंतर्गत पास्को एक्ट के अधीन नाबालिग पीड़ित भी क्षतिपूर्ति की राशि ले सकते है।
बलात्कार , हिंसा, मानसिक क्षति, अप्राकृतिक यौन कृत्य, एसिड अटैक से पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति ले सकते हैं । ये राशि पीड़ितो को क्षतिपूर्ति के लिए मिलेगी । जिससे उन्हें राहत और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए संबल मिलेगा। इस तरह की पहल से पीड़ितों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में सुलभता होगी।