बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश के उन शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, जिन्हें वेतनवृद्धि का लाभ मिला था, पर शासन ने इसे अपात्र करार देते हुए अधिक राशि की वापसी का फरमान जारी कर दिया था।
दरअसल, राज्य सरकार के उस आदेश के क्रियान्वयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि, 16 जून 1993 के बाद नियुक्त शिक्षक बीएड करने पर दो वेतनवृद्धि का लाभ लेने की पात्रता नही रखते इसलिए वेतनवृद्धि वापस लेते हुए दस दिनों के भीतर अधिक भुगतान की राशि वापस वसूल कर ली जाए। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने इस मसले पर प्रभावित शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मसले पर जवाब देने को कहा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि,न्यायालयीन आदेश और राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर उन्हे वेतनवृद्धि दी गई है। वह परिपत्र आज भी प्रभावी है और राज्य सरकार ने अपात्र घोषित करते हुए रिकवरी के जो आदेश दिए हैं उसमें कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है।