केंद्र सरकार ने ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। ब्याज पर यह छूट 2 करोड़ रुपए तक के उन लोग पर मिलेगी, जिन्होंने मार्च से अगस्त के बीच लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया है। यदि आपने लॉकडाउन के दौरान लोन मोरोटोरियम का फायदा नहीं उठाया और हर किस्त चुकाई है तो बैंक से आपको कैशबैक मिलेगा।
Central govt approves scheme for grant of ex-gratia payment of difference between compound interest & simple interest for six months to borrowers in specified loan accounts (1.3.2020 to 31.8.2020). Benefits to be routed through lending institutions, as per eligibility criteria. pic.twitter.com/GpFys7Y9J3
— ANI (@ANI) October 24, 2020
वित्त मंत्रालय ने लोन पर ब्याज माफी को लेकर त्योहारी तोहफा दिया है। 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर कोरोना महामारी के दौरान ब्याज चुकाने के लिए जो राहत दी गई थी, उस समय के दौरान ब्याज पर ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान सरकार करेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक और वित्तीय संस्थान पहले कर्जदारों के लोन खाते में राशि जमा करेंगे और इसके बाद केंद्र सरकार उन्हें रिएंबर्समेंट दे देगी।
सु्प्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश
वित्त मंत्रालय की यह गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश किया था कि वह जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी के दौरान लाए गए RBI Moratorium Scheme के तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज माफी योजना को लागू करे।