रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों की मनमानी पर विराम लगाने सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दुकान में यदि पिं्रट रेट से ज्यादा की राशि ली जाती है, तो तत्काल उस दुकान का वीडियो दिए गए वाट्सएप नंबर पर भेजा जाए, ताकि तत्काल उस दुकान और संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशानुसार राज्य सरकार के आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों से ओव्हर रेटिंग पर मदिरा के विक्रय की शिकायत प्राप्त करने के लिए वाट्सएप मोबाइल नंबर 9424102102 आज 25 अक्टूबर को जारी किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक द्वारा मदिरा दुकान से उचित दर पर मदिरा विक्रय न किया जाना पाए जाने पर उस दुकान का वीडियो बनाकर वाट्सएप मोबाइल नम्बर 9424102102 पर भेजा जा सकता है। वीडियो प्राप्त होने पर उक्त नंबर के नाम पर आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज की जाएगी। विभाग के द्वारा उक्त वीडियो की जांच कर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही की गई कार्यवाही से उक्त मोबाइल नंबर पर सूचित किया जाएगा।
वाट्सएप के माध्यम से वीडियो प्राप्त होने पर विभाग को कार्यवाही करने में आसानी होगी तथा प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी। वाट्सएप मोबाइल नंबर 9424102102 पर आबकारी अपराध जैसे अवैध मदिरा परिवहन, धारण एवं विक्रय तथा अन्य नशीले पदार्थों के विक्रय एवं धारण से संबंधित वीडियो भी भेजे जा सकते हैं जिस पर भी कार्यवाही की जाएगी।
विभाग में पूर्व से ही टोल फ्री नंबर 14405 कार्यरत है उक्त नंबर पर शिकायत ग्राहकों के द्वारा मुफ्त में की जा सकती है। उक्त नंबर पर आनेवाली शिकायतों पर विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है एवं आबकारी अधिनियम के तहत अपराध कायम किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 700 शिकायतें टोल फ्री नंबर पर प्राप्त हुई हैं। जिनकी जांच कर कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा की गई है।
दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए समस्त मदिरा दुकानों के निरीक्षण का निर्देश आबकारी मंत्री द्वारा दिया गया है। उनके निर्देश के तहत आबकारी आयुक्त निरंजन दास, प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी और उपायुक्तों द्वारा मदिरा दुकानों की सघन जांच की जा रही है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता एवं संभागीय उड़नदस्ता तथा जिले के जांच दल के द्वारा मदिरा दुकानों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है एवं प्रकरण कायम किए जा रहे हैं। मदिरा दुकानों के निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा मास्क लगाए जाने के लिए ग्राहकों को हिदायतें दी जा रही हैं।