Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक हुआ पारित, सीएम बोले- अब राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी या नहीं यह उनका अधिकार
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsछत्तीसगढ़राजनीति

कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक हुआ पारित, सीएम बोले- अब राज्यपाल हस्ताक्षर करेंगी या नहीं यह उनका अधिकार

Poonam Shukla
Last updated: 2020/10/27 at 11:25 PM
Poonam Shukla
Share
2 Min Read
SHARE

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित विधानसभा में एक अहम फैसला लिया गया। मंगलवार की शाम यहां विपक्ष के तीखे विरोध के बीच कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके साथ ही विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन से बाहर संवाददाताओं से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमने अपने किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कानून बनाया है। इसमें कहीं भी केंद्र सरकार के कानून को टच नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत यह कानून बनाया है। हमने विधानसभा में बहुमत से विधेयक पारित किया है।

सीएम ने आगे कहा कि अब इसे हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेजेंगे। राज्यपाल इसपर साइन करेंगी या नहीं यह उनका अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आज उनके बयानों से झलक रहा था। इससे पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में कहा, संविधान में संघीय ढांचा है। हम क्यों केंद्र से टकराएंगे, आप हमारी कृषि को व्यापार से मत जोड़िये, कृषि राज्य सूची का विषय है। संविधान में इसपर कानून बनाने का पूरा अधिकार राज्य को दिया गया है।

- Advertisement -
Ad image

यह बदलाव प्रस्तावित

- Advertisement -
  • – मंडी की परिभाषा में डीम्ड मंडी को भी शामिल कर लिया गया है। सरकार निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित करेगी।
  • – राज्य सरकार का अधिसूचित अधिकारी मंडी में कृषि उपज की आवाजाही की जांच कर सकेगा।
  • – निरीक्षण करने वाले अधिकारी के पास जब्ती का भी अधिकार होगा।
  • – अधिकारियों को कृषि उपजों के भंडारण की तलाशी लेने का अधिकार होगा।
  • – मंडी कानून का उल्लंघन मिलने पर मंडी समिति और अधिकारियों को वाद दायर करने का अधिकार होगा ।
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CORONA BREAKING : प्रदेश में कोरोना का आकड़ा 1 लाख 80 हजार के करीब… आज मिले 2046 नए संक्रमित… 6 की मौत… इन जिलों से मिले इतने मरीज 
Next Article हाथ-पैर काटकर युवक की हत्या… कुत्तों ने नोच कर बाहर निकला शव
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

BIG NEWS : अस्पताल की बड़ी लापरवाही ! चाय के कप में लिया गया यूरिन सैंपल
BIG NEWS : अस्पताल की बड़ी लापरवाही ! चाय के कप में लिया गया यूरिन सैंपल
Breaking News Grand News मध्य प्रदेश June 9, 2025
RAIPUR : विधायक अनुज शर्मा ने बरौदा में बालिका छात्रावास भवन का किया लोकार्पण व शिलान्यास
RAIPUR : विधायक अनुज शर्मा ने बरौदा में बालिका छात्रावास भवन का किया लोकार्पण व शिलान्यास
Grand News रायपुर June 9, 2025
Chhattisgarh : परसदा में शक्कर के नाम पर वसूली! राशन कार्डधारियों से ₹17 की जगह ₹20 ले रहें सेल्समैन, अब खाद्य विभाग करेगी जांच
Chhattisgarh : परसदा में शक्कर के नाम पर वसूली! राशन कार्डधारियों से ₹17 की जगह ₹20 ले रहें सेल्समैन, अब खाद्य विभाग करेगी जांच
छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा June 9, 2025
BREAKING : ओडिशा में बड़ा प्रशासनिक घोटाला; IAS अफ़सर धीमन चकमा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, घर से ₹47 लाख कैश बरामद
BREAKING : ओडिशा में बड़ा प्रशासनिक घोटाला; IAS अफ़सर धीमन चकमा रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, घर से ₹47 लाख कैश बरामद
NATIONAL देश June 9, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?