नई दिल्ली। देश में कोरोना की गति मंद पड़ी है, तो रिकवरी दर में तेजी आई है। इसके बाद भी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत कोरोना के पिक को पार कर चुका है, पर यूरोपीय देशों में बरती गई गलतियों की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा था, वह भारत में ना दोहराया जाए, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला लिया है। सरकार ने मंगलवार को ये निर्णय लिया। गृह मंत्रालय ने रि-ओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक, 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी।
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू किया था। करीब 3 महीने तक सख्त लॉकडाउन लागू करने के बाद इसमें छूट दी गई। सरकार ने अनलॉक की शुरुआत की। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने अब ज्यादातर गतिविधियों को इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा एसओपी भी जारी किया गया है।
वहीं, कंटेनमेंट जोन को लेकर सरकार के नए आदेश के मुताबिक, क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी।
Lockdown shall continue to be implemented strictly in the Containment Zones till 30th November, 2020: Ministry of Home Affairs https://t.co/bfwwQDxm6R
— ANI (@ANI) October 27, 2020
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन को नहीं लगाएंगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की ही सलाह दी गई है।