नयी दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षण संस्थान मार्च से ही बंद हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, परिसरों को फिर से खोलने का निर्णय उनके कुलपतियों और प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करना होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित अन्य सभी संस्थानों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के फैसलों के अनुसार कक्षाएं शुरू होंगी।’’
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा गया है कि वे चरणबद्ध तरीके से परिसरों को खोलने की योजना बनाएं तथा ऐसी गतिविधियों पर जोर दें जिनमें कोरोना वायरस मानदंडों का पालन हो। इनमें सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग शामिल हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘विश्वविद्यालय और कॉलेजों को तभी खोलने की अनुमति दी जाएगी, जब वे निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर हों। इसके अलावा निषिद्ध क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों को कॉलेजों में जाने की अनुमति नहीं होगी।’
इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों को सलाह दी जाएगी कि वे निषिद्ध क्षेत्रों में आने वाले इलाकों का दौरा न करें। विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
In line with the notion of @HMOIndia regarding the precautionary measures against #COVID19, @ugc_india has now framed guidelines for the reopening of universities and colleges. pic.twitter.com/D8BPcEA646
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ( Modi Ka Parivar) (@DrRPNishank) November 5, 2020