रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा गुरूवार को कोण्डागांव और नारायणपुर जिले के महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कोण्डागांव जिला कार्यालय के सभाकक्ष में की गई। प्रकरणों में कोण्डागांव जिले के पांच और नारायणपुर जिले का एक प्रकरण शामिल था। प्रकरण मुख्य रूप से पारिवारिक विवाद, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, दहेज प्रतारणा, भरण-पोषण से संबंधित थे।
मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रतारणा के मामले का आयोग ने आवेदिका एवं अनावेदक सहित गवाहों के समक्ष निराकरण किया। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि लड़कियां किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से न डरे और आयोग के समक्ष आकर अपनी शिकायत दर्ज करें। एक अन्य प्रकरण में उभय पक्षों ने पुलिस रिपोर्ट के पश्चात भी चालान प्रस्तुत ना होने की बात कही जिस पर आयोग ने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि रिपोर्ट हुए प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई कर चालान प्रस्तुत करें। जिससे न्यायालय के समक्ष मामले का निराकरण शीघ्रता से हो सके। इसके अतिरिक्त आयोग ने पुलिस रिपोर्ट पर शीघ्रता से संज्ञान लेने का भी निर्देश पारित किया। सुनवाई के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता, महिला बाल विकास एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।