रायपुर। प्रदेश भर में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर के सिनेमाघर व मल्टीप्लैक्स को खोला जा सकेगा। प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू होगा । साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपाठी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 में एवं भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
साथ ही संचालकों को शर्तों और नियमों का सख्ती के साथ पालन करने का आदेश दिया गया है ।
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