रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अर्नब ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी दी। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी है। यह मामला एक महिला पुलिस कर्मी से कथित तौर पर धक्का मुक्की से जुड़ा है। इस मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत में आज सुनवाई हुई।
रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी ने बुधवार को मुंबई के सत्र न्यायालय में इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्याब्रता रे गोस्वामी के खिलाफ एक महिला पुलिस कर्मी के साथ कथित रूप से धक्का-मुक्की करने के केस में मुंबई पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अर्नब ने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी दी। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी है। यह मामला एक महिला पुलिस कर्मी से कथित तौर पर धक्का मुक्की से जुड़ा है। इस मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत में आज सुनवाई हुई।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार नवंबर को जब पुलिस की टीम अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची थी तो पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित रूप से मारपीट की थी। इस मामले में मध्य मुंबई के एन. एम. जोशी मार्ग थाने में पिछले हफ्ते अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। अदालत के सूत्रों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत की याचिका पर गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. बी. जाधव सुनवाई कर सकते हैं।