रायपुर। राजधानी के बेहद व्यस्ततम और प्रमुख बाज़ार इलाक़े में नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस चौड़ीकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो हफ़्ते के भीतर नगर निगम रायपुर से जवाब तलब किया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी ने की। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने नगर निगम रायपुर से दो हफ़्ते के भीतर जवाब पेश करने और चौड़ीकरण के काम को दो हफ़्ते के लिए रोक दिया है।
हाईकोर्ट में शिव कुमार मिश्रा एवं अन्य की ओर से चौड़ीकरण की कार्यवाही को नियम विरुद्ध बताते हुए याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सचिन सिंह राजपूत और शरद मिश्रा ने तर्क रखे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य की शीर्ष अदालत को बताया गया -“नगर निगम रायपुर न्यू हाई टेक सिटी कोतवाली से लेकर नगर निगम मुख्यालय गांधी चौक तक बिना मुआवज़े और बगैर व्यवस्थापन के रोड चौड़ीकरण का कार्य कर रहा है, जो नियम विरुद्ध है”