Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: लक्ष्मी विलास बैंक के बाद अब RBI ने इस बैंक पर लगाई 6 महीने की रोक, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसे
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking NewsGrand Newsदिल्ली

लक्ष्मी विलास बैंक के बाद अब RBI ने इस बैंक पर लगाई 6 महीने की रोक, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसे

Neeraj Gupta
Last updated: 2020/11/18 at 11:52 AM
Neeraj Gupta
Share
3 Min Read
SHARE

नई दिल्ली।  लक्ष्मी विलास बैंक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (Mantha Urban Coop Bank) पर पाबंदी लगा दी है. यानी अब इस बैंक के ग्राहक कैश पेमेंट और कर्ज का लेनदेन नहीं कर पाएंगे. RBI ने ये पाबंदी 6 महीने के लिए लगाई है, यानी इस सहकारी बैंक के ग्राहक अब खातों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. बता दें बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. वह कोई भी पेमेंट नहीं कर सकेगा और न ही किसी तरह का भुगतान करने को लेकर समझौता कर सकेगा.

मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आरबीआई ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि उसने इस बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं, जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से छह माह तक प्रभावी होंगे. इन निर्देशों के अनुसार, यह बैंक आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी लोन या उधार नहीं दे सकेगा. इसके साथ ही न ही पुराने लोन का नवीनीकरण और कोई निवेश किया जा सकेगा.

- Advertisement -
Ad image

लक्ष्मी विलास बैंक पर भी संकट : केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के संकटग्रस्‍त लक्ष्‍मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) को मोरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं. वित्‍त मंत्रालय ने बताया कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है. केंद्र ने बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी गई है. अब एक महीने तक क बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाल पाएंगे.

- Advertisement -

25 हजार से ज्‍यादा निकासी के लिए चाहिए RBI की मंजूरी
वित्‍त मंत्रालय ने बताया कि लक्ष्‍मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) को बीआर एक्‍ट की धारा-45 (Section-45) के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दी गई एप्‍लीकेशन के आधार पर मोरेटोरियम के तहत रखा गया है. मोराटोरियम लागू रहने तक बैंक जमाकर्ता को 25 हजार रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकता है. इससे ज्‍यादा के पेमेंट के लिए बैंक को रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी. साथ ही केंद्रीय बैंक के लिखित आदेश पर लक्ष्‍मी विलास बैंक निर्धारित सीमा से ज्‍यादा का भुगतान कर सकता है.

- Advertisement -

94 साल पुराना है ये बैंक
एलवीएस बैंक का गठन 1926 में हुआ था. देशभर में बैंक की 16 राज्यों में 566 शाखाएं और 918 एटीएम चल रहे हैं. बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिया था कि मौजूदा संकट का उनकी जमाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बैंक ने कहा था कि 262 फीसदी के तरलता सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) के साथ जमाकर्ता, बॉन्डधारक, खाताधारक और लेनदारों की संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित है.

TAGGED: केंद्र सरकार, ग्रैंड न्यूज़, बैंक ग्राहक, भारतीय रिजर्व बैंक
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article BIG NEWS : प्रदेश में शिक्षामित्रों को कट-ऑफ में… नहीं मिलेगी कोई छूट… सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Next Article बड़ी खबर : गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए होगा गौ कैबिनेट का गठन… मुख्यमंत्री ने की घोषणा…
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात*
Grand News June 6, 2025
CG NEWS: बस्तर अब डर से नहीं, डिजिटल बदलाव से पहचाना जा रहा है: विष्णुदेव साय
Grand News छत्तीसगढ़ बस्तर June 6, 2025
CG NEWS: वृक्षारोपण से भविष्य सुरक्षित करने की मुहिम, 5 जून से स्नेहा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की पहल
Grand News छत्तीसगढ़ दुर्ग June 6, 2025
CG NEWS: विधायक अनुज ने यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल का किया शुभारंभ
Grand News छत्तीसगढ़ June 6, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?