सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य में जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 8 राज्यों द्वारा आम सहमति खत्म किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। अदालत ने एक फैसले में कहा कि यह नियम देश की संघीय व्यवस्था के मुताबिक है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनिमय के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए किसी भी मामले में जांच से पहले संबंधित राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि डीएसपीई एक्ट की धारा 5 केंद्र सरकार को संघ शासित प्रदेशों के अलावा सीबीआई की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र में विस्तार का अधिकार देती है लेकिन जब तक डीएसपीई की ही धारा 6 के अंतर्गत राज्य इसके लिए आम सहमति नहीं देगी तब तक यह नहीं माना जाएगा।