कोरोना संक्रमण (COVID-19) के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा-144 लगाने की पॉवर प्रदान कर दी है. राजस्थान के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को परामर्श जारी कर दिया है. जिला मजिस्ट्रेट की पावर 18 नवंबर को धारा-144 समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई थी. जिला मजिस्ट्रेट लंबे समय के लिए राज्य सरकार के परामर्श से ही धारा-144 लगा सकता है.
4 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर रहेगा प्रतिबंध
धारा 144 लागू होने के बाद एक जगह पर 4 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर प्रतिबंध लग जायेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है. राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है. गहलोत ने सभी से अपील है कि इसका पालन करें. सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढ़कर सहयोग करे.
धारा-144 में इन बातों पर लग जाता है प्रतिबंध
किसी जिले में धारा-144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. उसके बाद उस इलाके में यह धारा प्रभावी हो जाती है. किसी इलाके धारा-144 लागू होती है वहां 4 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते. उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों को छोड़कर किसी के भी हथियार लाने और ले जाने पर रोक लग जाती है. लोगों का घर से बाहर घूमना प्रतिबंध हो जाता है. कोई भी यातायात धारा- 144 लगे रहने तक रोक दिया जाता है.
कोरोना पॉजिटिव केस आने की तादाद भी बेहताशा बढ़ गई है
उल्लेखनीय है दीवाली के दौरान बाजारों में जबर्दस्त भीड़ उमड़ी थी. उसके बाद कोरोना पॉजिटिव केस आने की तादाद भी बेहताशा बढ़ गई है. गत दो-तीन दिन से प्रदेशभर में औसतन दो से ढाई हजार से बीच कोरोना पॉजिटिव संक्रमित सामने आ रहे हैं. इसको देखते हुये राज्य सरकार ने जिला कलक्टर्स को यह परामर्श जारी किया है