नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ICICI बैंक की पूर्व कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। शुक्रवार को मामले की जांच कर रही संस्था प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया। इससे पहले चंदा कोचर ने अपने पति दीपक कोचर की हिरासत को अवैध ठहराते हुए याचिका दाखिल की थी।
मामले पर कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेष रॉय की पीठ को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि ईडी, ICICI-वीडियोकॉन ग्रुप लोन मामले में कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाएगी। मामले में दीपक कोचर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। सुनवाई के दौरान आज चंदा कोचर के लिए मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए।
अगले हफ्ते होगी सुनवाई
पीठ ने कहा कि इस मामले में चंदा कोचर द्वारा अपने पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में चार्जशीट दायर की है।