राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कपर्यू लगाने का निर्णय राज्य सरकार ने जीवन की रक्षा करने के महत्वपूर्ण उददेश्य से किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि संबंधित जिला कलक्टरों, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू, शादी-ब्याह में अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जबकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, विवाह समारोहों में अनुमति सीमा से अधिक संख्या में लोगों का जुटना संक्रमण को बढ़ा रहा है। गहलोत ने इन आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लगने वाली जुर्माना राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि आयोजकों द्वारा विवाह- समारोह की वीडियोग्राफी करने को अनिवार्य किया जाए। साथ ही अधिक लोगों के एकत्र होने की सूचना या अंदेशा होने पर पुलिस एवं प्रशासन भी शादी समारोह की वीडियोग्राफी कराए।