लखनऊ। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर अंकुश लगाने संबंधी कानून के मसौदे पर योगी कैबिनेट में मुहर लग गई। कैबिनेट की बैठक में इसे आज पेश किया गया। गृह विभाग ने इसका मसौदा पहले तैयार कर लिया था। इसको परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया था। अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने इसकी पुष्टि की है। अब इस मसौदे को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रभावी हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए प्रदेश के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। कानून बनने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा होगी। कानपुर, बागपत, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों से लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आई है जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग से समीक्षा रिपोर्ट मांगी थी।
यूपी के लॉ कमीशन चीफ जस्टिस आदित्य नाथ मित्तल ने बताया कि आयोग ने 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। लेकिन तब से इसमें तीन बार फेरबदल किया गया। ड्राफ्ट में इसके साथ ही शादी के लिए गलत नीयत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी नए नियम में धर्मांतरण कानून के तहत आएंगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
= नई निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी।
= गंगा एक्सप्रेस-वे की डीपीआर को मंजूरी।
= अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा होगा।